HP High Court In Action: कर्मचारी को पेंशन के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! फैसले में अदालत ने कही ये बड़ी बात! पढ़ें पेंशन की व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा
HP High Court In Action: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किसी कर्मचारी के लिए पेंशन का लाभ एक सांविधानिक अधिकार मानते हुए अहम व्यवस्था दी है।
HP High Court In Action: कर्मचारी को पेंशन के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! फैसले में अदालत ने कही ये बड़ी बात! पढ़ें पेंशन की व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा
HP High Court In Action: न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने यह निर्धारित किया कि पेंशन का अधिकार संपत्ति के अधिकार के समान है।
अदालत ने यह निर्णय एक कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु के बाद उसे पारिवारिक पेंशन न देने के मामले में लिया।
याचिकाकर्ता कर्मचारी, रंजन कुमार की पत्नी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी की थी, लेकिन उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गई थीं। उसकी मृत्यु 17 फरवरी 2004 को हो गई थी।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद विभाग ने 2018 में मृत्क कर्मचारी की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया, लेकिन पति को पेंशन का लाभ उसकी मृत्यु की तिथि से नहीं दिया गया।
अदालत ने इस निर्णय को संविधान और पेंशन नियमों के विपरीत मानते हुए 17 फरवरी 2004 से पेंशन सहित सभी वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश दिए।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ है कि पेंशन का अधिकार केवल एक सामान्य वित्तीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक सांविधानिक अधिकार भी है, जिसे प्राधिकृत प्राधिकरण नहीं तोड़ सकता।