HP News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2371 नए मामले स्वीकृत! अक्तूबर माह से मिलेंगे 1.21 करोड़ रुपए के पेंशन लाभ
HP News: प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर, कल्याणकारी राज्य होने के दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। प्रदेश सरकार ने मंडी जिला के लिए दीपावली से ठीक पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2371 नए मामले स्वीकृत कर पात्र लोगों को तोहफा प्रदान किया है।
अक्तूबर माह से मिलेगी पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के स्वीकृत नए मामलों के सभी लाभार्थियों को पेंशन का यह लाभ अक्तूबर माह से मिलेगा, जिसके आदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन त्रैमासिक उपलब्ध करवाई जाती है और पेंशन के रूप में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली निर्धारित राशि सीधे उनके डाकघर या बैंक खातों में जमा की जाती है।
यह राशि होगी नव-स्वीकृत मामलों पर व्यय
जिला में स्वीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए 2371 मामलों में वृद्धावस्था पेंशन के 1843, विधवा पेंशन के 364 और दिव्यांग पेंशन के 164 मामले शामिल हैं। इन सभी नव-स्वीकृत मामलों में राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर एक करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
जिला में इतने लाभार्थी
जिला मंडी में सुख की सरकार, हिमाचल सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से लगभग एक लाख 35 हजार 214 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिला के चयनित पात्र लोगों को त्रैमासिक आधार पर 59 करोड़, 65 लाख, 36 हजार 650 रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है।
किस योजना में कितनी राशि
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने वालों में शामिल लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1000 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें दिव्यांग पेंशन योजना में 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांग पुरूषों को प्रतिमाह 1150 रुपये जबकि 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशतता वाले दिव्यांगों को प्रतिमाह 1700 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
इसी प्रकार विधवा, एकल नारी या तलाकशुदा महिला पेंशन आदि मामले में भी 70 वर्ष से कम आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के मामले में 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 1000 रुपए जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 1700 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए न्यूनतम पेंशन प्रदान की जा रही है चाहे वे किसी भी आयु वर्ग की हों।
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