HP News: हिमाचल में अब चेन वुड कटर के लिए लेना होगा लाइसेंस! प्रदेश में कितनी मशीने इसका भी लगाया जाएगा पता..
HP News: हिमाचल प्रदेश में अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत अब लोगों को चेन वुड कटर यानी लकड़ी काटने की मशीन बिना लाइसेंस के नहीं मिलेगी।
HP News: हिमाचल में अब चेन वुड कटर के लिए लेना होगा लाइसेंस! प्रदेश में कितनी मशीने इसका भी लगाया जाएगा पता..
ऐसे में अब चेन वुड कटर लेने के लिए लोगों को हार्स पॉवर के आधार पर अनिवार्य तौर पर लाइसेंस लेना होगा। इतना ही नहीं अगर कोई बिना लाइसेंस के चेन वुड कटर इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो वुड कटर जब्त करने के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति को जुर्माना भी लगाया जाएगा।
वहीं प्रदेश में कितने चेन वुड कटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसको लेकर वन विभाग ने पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए है। ऐसे में अब सभी पंचायतों को संबंधित डीएफओ को जानकारी देनी होगी कि उनके क्षेत्र में कितने लोग चेन वुड कटर का प्रयोग करते है।
जंगलों में पेड़ काटने के लिए हो रहा चेन वुड कटर का उपयोग
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में घरेलू लकड़ी काटने के साथ ही चेन वुड कटर का उपयोग जंगलों में पेड़ काटने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
ऐसे में अवैध कटान से वन संपदा को हो रहे भारी नुकसान के मद्देनजर गन लाइसेंस की तर्ज पर चेन वुड कटर प्रयोग करने के लिए लाइसेंस जारी करने का फैसला लिया गया है।
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