HP Teachers Bharti Rule Change: हिमाचल में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश के बाद शुरू हुई मुहिम! देखें क्या होगा ये बड़ा बदलाव
HP Teachers Bharti Rule Change: हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) के भर्ती नियमों में बदलाव की ओर इशारा किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को कार्मिक विभाग को भेज दिया है।
विभाग की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भर्ती नियम में संशोधन के निर्देश दिए।
HP Teachers Bharti Rule Change: हिमाचल में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव! शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश के बाद शुरू हुई मुहिम! देखें क्या होगा ये बड़ा बदलाव
हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (टीजीटी) के भर्ती नियम में बदलाव हो सकता है। शिक्षा विभाग ने नियम में संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग को प्रेषित किया है।
यह नियम, 2012 के हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक हैं।
हालांकि, एनसीटीई ने 2019 में एक नया नियम जारी किया, जिसमें ग्रेजुएट्स के लिए अगर 50% अंक नहीं हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। हिमाचल सरकार ने इस नये नियम को अब तक अपनाया नहीं है।
यदि इस नियम को हिमाचल में भी लागू किया जाता है, तो वे छात्र जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं हैं, वे भी टीजीटी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नये नियमों के अनुसार भर्ती को तेज करने की भी सिफारिश की है। वे चाहते हैं कि 6000 पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।
आज, नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर शिक्षा निदेशालय, लालपानी पहुंचेंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया, जिसमें प्री नर्सरी टीचर भर्ती का ड्राफ्ट भी शामिल है।