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Income Tax: क्या आप भी समय-सीमा से चूक गए तो घबराएं नहीं! अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

Income Tax: क्या आप भी समय-सीमा से चूक गए तो घबराएं नहीं! अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

Income Tax: क्या आप भी समय-सीमा से चूक गए तो घबराएं नहीं! अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

Income Tax: क्या आप भी समय-सीमा से चूक गए तो घबराएं नहीं! अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

Income Tax: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख निकल चुकी है। जुलाई 2025 से इनकम टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए इसे 16 सितंबर 2025 किया गया था और अब टैक्स से जुड़ी जवाबदेही के चलते भारी जुर्माने, ब्याज और वित्तीय अवसरों की हानि से बचने का एक मात्र रास्ता शेष रह गया है वह है बीलेटेड रिटर्न भरने का विकल्प।

Income Tax: क्या आप भी समय-सीमा से चूक गए तो घबराएं नहीं! अब भी है आईटीआर फाइल करने का मौका

जी हां, यदि आप भी FY 2024-25 का टैक्स रिटर्न को दाखिल करने से चूक गए हैं तो अब आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं और आज हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

बिलेटेड रिटर्न क्या है और इसे भरने की समय सीमा
यदि आप 16 सितंबर 2025 तक IT रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो आप अब बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। वर्तमान आयकर नियम के अनुसार बिलेटेड रिटर्न जमा करने की सीमा 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है जिसमें अपने रिटर्न के जुर्माने की गणना के आधार पर आप सेक्शन 234F के अंतर्गत लेट फी के साथ बेलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं यदि आपने रिटर्न फाइल करते समय गलतियां की है तो अब आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का उपयोग कर अपनी त्रुटियां सुधार सकते हैं।

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16 सितंबर 2025 के बाद बिलीटेड रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज

● 16 सितंबर 2025 के बाद यदि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फी का भुगतान करना पड़ता है।
● यदि आपकी कुल आय 5 लाख से अधिक है तो 5000 तक की लेट फी हो सकती है।
● यदि आय 5 लाख से कम है तो जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकता है।
● इसके अलावा यदि आप टैक्स लायबिलिटी समय पर नहीं चुका पाते तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा।
● जिसमे अलग-अलग सेक्शन के अंतर्गत राशि के अनुसार अलग-अलग ब्याज दरें निर्धारित की जाती है।

16 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल न कर पाने के नुकसान

● यदि आपने 16 सितंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है और अब बिलेटेड रिटर्न भरने जा रहे हैं तो आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा नहीं दी जाएगी।
● वहीं अब आपको केवल नई कर व्यवस्था के अंतर्गत ही कर दाखिल करना होगा और आपको कोई पुराने डिडक्शंस नहीं मिलेंगे।
● इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का रिफंड मिलना भी होगा तो अब विलंबित रिटर्न भरने की वजह से यह राशि नहीं मिलेगी।

16 सितंबर 2025 के बाद रिटर्न कैसे फाइल करें

● यदि आप भी 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं तो अब आपको बेलेटेड रिटर्न भरना होगा जिसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा।
● लॉगिन करने के बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक कर सेक्शन 139(4) का विकल्प चुनना होगा।
● इसके बाद आपको वित्त वर्ष और अपने फार्म का चयन करना होगा।
● अपनी आय के प्रकार और स्थिति के आधार पर फॉर्म का चयन करने के बाद आपको फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
● यदि किसी प्रकार का कोई कर भुगतान करना पड़े तो जल्द से जल्द भुगतान करना होगा।
● यहाँ आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप ई-वेरीफिकेशन पूरा करें अन्यथा भविष्य में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर समय पर रिटर्न भरने से चूक जाने वालों को अब बिलेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न में जहां एक ओर जुर्माना और ब्याज भरना पड़ता है वहीं कई सारे फायदे भी गंवाने पड़ सकते हैं। हालांकि अधिक जानकारी के लिए जल्द से जल्द ITR पोर्टल पर जाएं और 31 दिसंबर 2025 से पहले ही बिलेटेड रिटर्न भरकर होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयत्न करें।

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Written by News Ghat

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