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Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक! देरी से किया फाइल तो ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक! देरी से किया फाइल तो ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक! देरी से किया फाइल तो ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक! देरी से किया फाइल तो ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें नहीं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।

Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक! देरी से किया फाइल तो ब्याज के साथ लगेगा जुर्माना

दरअसल, नौकरी पेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना बहुत जरुरी है। वहीँ, बिना शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। यदि आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आप पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

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इसके साथ ही आईटीआर भरने में देर होने की स्थिति में ब्याज लगाया जा सकता है। वहीँ, आईटीआर फाइल करते हुए एक बात का ध्यान रखे कि आईटीआर में सभी जानकारी सही हो। क्योंकि अगर आप कोई भी गलती करते है तो आयकर विभाग द्वारा आईटीआर खारिज कर दिया जाता है।

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देनी होगी यह जानकारियां
अगर आपने एफडी या कोई दूसरे स्कीम में निवेश किया है तो उसपर मिलने वाले रिटर्न की जानकारी हमें आयकर विभाग को देनी होती है। कई करदाता जॉब के साथ कई और सोर्स से भी इनकम कमाते हैं।

आईटीआर फाइल करते समय करदाता को बताना होता है कि उसने कहां-कहां निवेश किया है और वहां से कितना बेनिफिट मिला है। इसके साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई लोन लिया है तो उन्हें इसकी जानकारी भी विभाग को देनी होती है। इसके अलावा आपने कहां-कहां डिडक्शन यानी कटौती की है जैसी सभी जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है।

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Written by News Ghat

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