Income Tax Return: आईटीआर फॉर्म 1 भरने से पहले न करें यह गलतियां! वरना नही मिलेगा रिफंड
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 में आयकर दाखिल के लिए इनकम टैक्स विभाग में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 कर दी है। ऐसे में इनकम टैक्स भरने के लिए सभी लोगों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। परंतु क्या आप जानते हैं की इनकम टैक्स फॉर्म भरते समय कई बार छोटी-मोटी गलतियां आपके रिफंड रुकवाने का काम कर लेती है।
Income Tax Return: आईटीआर फॉर्म 1 भरने से पहले न करें यह गलतियां! वरना नही मिलेगा रिफंड
जी हां, इनकम टैक्स का सरल सा दिखने वाला यह फॉर्म यदि सही तरीके से नही भरा गया तो भारी पड़ सकता है और आज हम इसी क्रम में आपको ITR FORM 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ताकि आप इस FORM को भरते समय छोटी मोटी गलतियां ना करें।
क्या होता है ITR 1 FORM
ITR 1 सहज फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक ऐसा सरल फॉर्म होता है जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनकी आय सामान्य है, जो वेतन भोगी हैं, पेंशन भोगी हैं या केवल एक घर से किराए की आय प्राप्त करते हैं।
कौन भर सकता है ITR 1
● ITR 1 FORM केवल भारत के निवासियों के लिए ही जारी किया जाता है।
● ऐसे लोग जिनकी कुल आय 50 लाख से कम है।
● जिनकी आय, वेतन पेंशन या एक ही घर के किराए से होती है।
● अथवा ऐसे लोग जिन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज या बचत खाते से ब्याज मिलता है।
ITR 1 FORM कौन नहीं भर सकता?
● वे सभी करदाता जिनकी कुल आय 50 लाख से ज्यादा है।
● अथवा ऐसे लोग जिनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है।
● इसके अलावा वे लोग भी ITR 1 नहीं भर सकते जो शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति से पूंजीगत लाभ कमा रहे हैं।
● इसके साथ ही कृषि से 5000 से ज्यादा की आय कमाने वाले लोग या विदेशी संपत्ति से आय कमाने आने वाले लोग भी ITR 1 नहीं भर सकते।
ITR 1 में कौन-कौन से क्षेत्र भरने अनिवार्य होते हैं?
● ITR 1 फॉर्म में सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होता है।
● इसके बाद वेतन, हाउस प्रॉपर्टी जैसे अन्य विवरण और अन्य स्त्रोत से आय का विवरण दर्ज करना होता है।
● इसके बाद यदि आप किसी प्रकार की डिडक्शन का लाभ लेना चाहते हैं जैसे कि 80C, 80D, 80G दर्ज करना जरूरी होता है।
● इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी और रिफंड का विवरण दर्ज करना होता है।
● तत्पश्चात वेरिफिकेशन कर सिग्नेचर करना होता है।
ITR 1 भरते समय कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
● गलत आंकड़े, गलत वेतन, गलत ब्याज की जानकारी भरने की वजह से आपका ITR एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
● इसके अलावा ITR 1 भरते समय TDS की जानकारी हमेशा भरनी चाहिए।
● हमेशा अपने फार्म को 26AS और AIS से क्रॉस चेक करें ताकि टीडीएस की जानकारी न छूटे।
● यदि आप 80C 80D की कटौतियों का क्लेम लेना चाहते हैं तो इसका विवरण भी निश्चित रूप से भरें।
● फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट की डिटेल सावधानी पूर्वक चेक करें अन्यथा रिफंड नहीं दिया जाता।
● यदि आप नौकरी पेशा है तो फॉर्म 16 से मिलान जरूर करें।
● इसके अलावा हमेशा अतिरिक्त स्रोत से होने वाली आय का विवरण दर्ज करें ।
● साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार और पैन आपस में लिंक हो।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर ITR 1 एक सरल फॉर्म है, हालांकि इसे सरल समझ कर हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है इसीलिए हर विवरण सावधानी से भरें, हमेशा डॉक्यूमेंट से क्रॉस चेक करें और जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल की सलाह लें।
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