Insurance Claim: इस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इंकार किया तो आयोग ने सुना दिया कड़ा फैसला! अब कम्पनी को अदा करनी होगी ये बड़ी रकम
Insurance Claim: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को जुर्माना लगाया, इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना और राशि अदा करने का आदेश दिया।
Insurance Claim: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने यूनाइटेट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
Insurance Claim: इस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इंकार किया तो आयोग ने सुना दिया कड़ा फैसला! अब कम्पनी को अदा करनी होगी ये बड़ी रकम
कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि के रूप में 2.91 लाख रुपये और इस पर 9% ब्याज भी देना होगा।
क्या है कारण: तिलका देवी नामक महिला ने अपनी गाड़ी का बीमा यूनाइटेट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। जब उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो कंपनी ने बीमा राशि देने से इंकार किया।
ये है कंपनी की दलील: बीमा कंपनी ने आयोग को बताया कि दुर्घटना के समय वाहन में अधिक लोग थे, जिससे शिकायतकर्ता ने उनकी शर्तों का उल्लंघन किया।
पढ़ें क्या है आयोग का निर्णय: आयोग ने यह मानते हुए भी कि वाहन में 10 लोग थे, निर्णय लिया कि उनमें से दो नाबालिग थे और वे सीट पर नहीं बैठे थे। इसलिए उन्होंने बीमा कंपनी की दलील को अस्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।