ITR Filing 2024: अगर लास्ट डेट के बाद भरा आईटीआर तो भरना पड़ेगा जुर्माना! यहां जाने कितनी लगेगी पेनल्टी
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक आ गई है। ऐसे में अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 31 जुलाई 2024 के बाद आइटीआर फाइल करते हैं तो आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ITR Filing 2024: अगर लास्ट डेट के बाद भरा आईटीआर तो भरना पड़ेगा जुर्माना! यहां जाने कितनी लगेगी पेनल्टी
हालाँकि आपके पास अंतिम तिथि के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है। यानी अगर कोई 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।
मगर इस दौरान आपको ITR फाइल करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीँ, देश में ITR दाखिल करने में देरी पर पेनल्टी आपकी आय के स्तर के आधार पर अलग-अलग है।
कितनी भरनी पड़ेगी पेनल्टी
बता दें कि अगर आपकी आय 5 लाख रूपए से अधिक है तो बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रूपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 5 लाख या उससे कम के शुद्ध कर योग्य आय वाले करदाताओं को 1,000 रूपए तक जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा जिनकी कर योग्य आय मूलभूत छूट सीमा से नीचे है और जो केवल रिफंड क्लेम करने के लिए ITR दाखिल करते हैं उन्हें बिलेटेड फाइलिंग के लिए पेनल्टी से छूट दी गई है।
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