ITR Filing 2024: आईटीआर फाइल करने के लिए दो दिन बाकी! डेडलाइन के बाद भरा ITR तो लगेगा जुर्माना
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन बेहद करीब है जिसके लिए केवल दो दिन का ही समय रह गया हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज या कल में इसे कर ले अन्यथा आपको बाद में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ITR Filing 2024: आईटीआर फाइल करने के लिए दो दिन बाकी! डेडलाइन के बाद भरा ITR तो लगेगा जुर्माना
बताते चले कि वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 रखी गई है। वहीँ, अभी तक देश में 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके है और यह सिलसिला अगले दो दिनों तक जारी रहने वाला है।
डेडलाइन के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बेशक 31 जुलाई रखी गई है मगर इसके बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरा जा सकता है। हालाँकि यह बिलेटेड आईटीआर होगा जिसमें आपको जुर्माना भरना पडेगा।
डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। लेकिन उसके लिए टैक्सपेयर को 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का भुगतान करना पडेगा। ऐसे में अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं और आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो कल और परसों में इसे जरूर कर ले।
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