ITR NEW UPDATE: क्या आपका भी ITR वेरिफाई के बाद नहीं हुआ प्रोसेस! यहां जाने इसकी पूरी प्रक्रिया
ITR NEW UPDATE: हर साल करोड़ों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। रिटर्न भरने के बाद सबसे जरूरी कदम होता है इसे वेरीफाई करना। बिना वेरिफिकेशन के आपके द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न मान्य नहीं माना जाता। हालांकि कई बार लोग यह भी शिकायत करते हैं कि उनका ITR वेरीफाई तो हो गया है परंतु महीनों तक नॉट प्रोसेस दिखाता है।
ITR NEW UPDATE: क्या आपका भी ITR वेरिफाई के बाद नहीं हुआ प्रोसेस! यहां जाने इसकी पूरी प्रक्रिया
ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं रिटर्न रिजेक्ट तो नहीं हो गया? रिफंड मिलेगा या नहीं? या किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हो गई? जी हां, ITR रिटर्न भरना दिखता भले ही आसान है परंतु इसकी प्रक्रिया बेहद ही जटिल है और इस जटिलता के दौरान कई बार हम कई छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं।
हालांकि कई बार गलती ना होने के बावजूद भी ITR नॉट प्रोसेस स्टेटस दिखाता है और इस स्थिति के पीछे कई कारण होते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में चिंता की कोई बात नहीं होती। कई बार ITR विभाग रिटर्न को चेक करने में अतिरिक्त समय ले लेता है जिसकी वजह से वेरीफाइड होने के बाद में भी यह प्रोसेस नहीं होता। हालांकि इस दौरान आप कुछ विशेष कदम उठा सकते हैं इसके बारे में आज के इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे।

चलिए सबसे पहले जानते हैं ITR वेरीफाइड होने के बावजूद भी नॉट प्रोसेस क्यों दिखाता है?
● ITR वेरिफिकेशन होने के बाद भी यह रिटर्न तुरंत प्रोसेस नहीं होता है। इसमें 15 से 45 दिन का समय लगता है।
● कई बार इसमें ज्यादा समय भी लग जाता है। जब कभी रिटर्न फाइल करने वाले करदाता की तरफ से ज्यादा डिटेल्स दी जाती है या डिटेल मिसमैच होती है तब भी रिटर्न जल्दी प्रोसेस नहीं होता।
● यदि आपके द्वारा भरी गई जानकारी इनकम टैक्स रिकॉर्ड की जानकारी से मेल नहीं खाती तो रिटर्न को होल्ड कर दिया जाता है।
● इसके अलावा कई बार तकनीकी गलतियां, IFSC कोड की गड़बड़ी, पैन-आधार लिंक ना होने की वजह से भी रिटर्न अटक जाता है।
● कानूनी रूप से आयकर विभाग के पास अगले एसेसमेंट ईयर तक का समय होता है मतलब आयकर विभाग 2023-24 का ITR 2026 तक प्रोसेस कर सकता है।
यदि ITR प्रोसेस नहीं हुआ है तो क्या करें ?
● यदि आपका ITR प्रोसेस नहीं हुआ है तो सबसे पहले कुछ दिन और इंतजार करें क्योंकि प्रोसेसिंग में समय लगना सामान्य घटना है।
● इसके बाद incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर व्यू फाइल रिटर्न में जाएं और अपने रिटर्न का स्टेटस चेक करें। यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका रिटर्न अंडर प्रोसेस प्रोसेस या डिफेक्टिव है?
● डिफेक्टिव या मिस्पैच होने पर तुरंत ही अपने विवरण को सुधारे।
● यह सुधार निर्धारित समय में करें अन्यथा रिटर्न अमान्य कर दिया जाएगा।
● यदि काफी समय गुजर गया है और रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ तो पोर्टल पर जाकर grievance क्षेत्र में अपनी शिकायत दर्ज करें।
ITR रिफंड बिना किसी झंझट के प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करें
हमेशा अपना बैंक खाता और पैन कार्ड लिंक रखें।
समय-समय पर पोर्टल में लॉगिन कर स्टेटस चेक करते रहे।
यदि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस/ संदेश आता है तो उसे अनदेखा न करें बल्कि समय रहते ही कार्यवाही करें।
रिटर्न प्रोसेस होने के बाद विभाग रिफंड जरूर जारी करता है ऐसे में धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर पोर्टल के माध्यम से शिकायत करें।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर यह जानना जरूरी है कि आपका ITR वेरीफाई हो गया है परंतु प्रोसेस नहीं हुआ है तो यह एक आम स्थित है। जो कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। परंतु लंबा समय बीतने पर भी यदि आपको संतुष्ट कारक जवाब नहीं मिल रहा है तो ग्रीवेंस दर्ज करें और यदि त्रुटि आपकी तरफ से है तो जल्द से जल्द इसमें सुधार करें।

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