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RBI Rule: क्या होगा अगर डूब गया बैंक? क्या मिलेगा आपका पैसा वापस, जानिए क्या कहते है नियम

RBI Rule: क्या होगा अगर डूब गया बैंक? क्या मिलेगा आपका पैसा वापस, जानिए क्या कहते है नियम

RBI Rule: क्या होगा अगर डूब गया बैंक? क्या मिलेगा आपका पैसा वापस, जानिए क्या कहते है नियम
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RBI Rule: क्या होगा अगर डूब गया बैंक? क्या मिलेगा आपका पैसा वापस, जानिए क्या कहते है नियम

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RBI Rule: आजकल हम सभी अपनी बचत का पैसा बैंक में सुरक्षित रखते हैं। यहां तक की प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से आजकल श्रमिक और मजदूर भी खाता खुलवाने लग गए हैं। परन्तु क्या बैंक में रखा गया आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है? सोचिए यदि ऐसा हो जाए कि जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है वह बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा?

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RBI Rule: क्या होगा अगर डूब गया बैंक? क्या मिलेगा आपका पैसा वापस, जानिए क्या कहते है नियम

हम में से ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनके लाखों रुपए बैंक में जमा होते हैं ऐसे में यदि बैंक दिवालिया हो जाए तो क्या आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे? देशभर में बैंक की शुरुआत ही आपके पैसों की सुरक्षा के लिए की गई है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि बैंक डूब जाए तो आप सभी को आपके द्वारा जमा किया गया पूरा पैसा वापस नहीं मिलता यह पैसा एक निश्चित सीमा में ही वापस किया जाता है।

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जी हां, यदि आपने बैंक में करोड़ों रुपए जमा किए हैं और वह बैंक डूब जाता है तो बैंक आपको आपके करोड रुपए वापस नहीं देता बल्कि RBI द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस RBI RULE के अंतर्गत तय की हुई राशि ही आपको लौटाई जाती है।

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क्या है RBI की यह गाइडलाइंस
RBI की गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में खाता खोलता है और उस बैंक में पैसा जमा करता है तो उस व्यक्ति को बैंक में खाता खोलते समय कुछ जरूरी दस्तावेज साइन करने होते हैं। इसमें बैंक की शर्तें और नियम लिखे होते हैं। RBI के नियम के अनुसार यदि कोई बैंक दिवालीया हो जाता है तो ग्राहक को केवल एक निश्चित रकम ही वापस मिलती है। इस रकम का निर्धारण DICGC: deposit insurance and credit guarantee Corporation के आधार पर किया जाता है।

Rbi rule : Deposit insurance and credit guarantee Corporation एक ऐसा नियम है जो आपकी डिपॉजिट रकम का बीमा करवाता है और यह बीमा ₹500000 तक का होता है। अर्थात रिजर्व बैंक के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे सभी मान्यता प्राप्त बैंक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण मान्यता प्राप्त बैंकों को दिवालिया होने पर हर खाताधारक को ₹500000 तक की रकम वापस करनी होती है।

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क्या कोई बैंक दिवालिया हो सकता है?
बैंक का दिवालिया होना इतना आसान नहीं होता इसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है परंतु फिर भी ऐसी संभावना की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ऐसे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रत्येक ग्राहक के द्वारा जमा की गई रकम का परिमाण सुनिश्चित किया होता है और इसी बीमा के अंतर्गत हर ग्राहक को कम से कम ₹500000 तक की राशि बैंक के डूबने पर वापस की जाती है।

एक से ज्यादा खाता खुलने पर क्या होगा
यदि किसी ग्राहक खाते के एक से ज्यादा बैंक में खुले हुए हैं मतलब यदि किसी ग्राहक ने दो अलग-अलग बैंक में खाता खोल रखा है और दोनों बैंक में 10 लाख रुपए तक की राशि जमा है तो ऐसे में भी दोनों बैंक दिवालिया होते हैं तब भी ग्राहक को केवल ₹500000 की ही बीमा सुरक्षा मिलेगी मतलब उसे केवल ₹500000 तक की ही राशि वापस की जाएगी।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर हर बैंक में आप सभी के खाते में ₹500000 तक की राशि सुरक्षित राशि मानी जाती है यदि कोई बैंक डूबा तो आपको अधिकतम केवल 5 लाख तक की ही रकम वापस की जाती है।

 

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Written by News Ghat

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