Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में विस्थापित कश्मीरियों के लिए मतदान की विशेष सुविधा
Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार ऐसे समस्त विस्थापित कश्मीरी, जिनके पास राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू व कश्मीर द्वारा प्राधिकृत किया गया प्रमाण पत्र हो, के लिए लोकसभा चुनाव-2024 में उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु विशेष सुविधा प्रदान की है।
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में विस्थापित कश्मीरियों के लिए मतदान की विशेष सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि ऐसे विस्थापित कश्मीरी नागरिक ERO-Net के माध्यम से फॉर्म-M या फॉर्म 12-C भरकर विस्थापित प्रमाण पत्र सहित जहां कहीं भी वह निवास कर रहें हैं सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से केवल परिवार के मुखिया द्वारा समस्त योग्य परिवार के अन्य सदस्यों का पंजीकरण फॉर्म-M या फॉर्म 12-C भरकर करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उक्त मतदाताओं के पास यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग आयोग द्वारा स्थापित विशेष मतदान केन्द्रों जोकि दिल्ली, उधमपुर तथा जम्मू में आयोग द्वारा स्थापित किये जायेंगे में फॉर्म-M पर मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे या फार्म 12-C के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।
उक्त प्रारूप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित वैबसाईट https://eci.gov.in व Voter Service Portal के माध्यम से डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। उन्होंने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह उक्त प्रयोजनार्थ अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवायें ताकि उक्त नम्बर को उनके मतदाता पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से अनुरोध किया कि वह इस सुविधा के तहत फॉर्म-M और फॉर्म-12C को समय रहते जहां निवास कर रहें हों सम्बधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करवाएं ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग इस लोक सभा निर्वाचन-2024 में कर सके।
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