Himachal Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा! जुर्माना भी लगाया
Himachal Crime News: आखिरकार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दे दिया गया है और उसकी सजा भी तय कर दी गई है।

Himachal Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा! जुर्माना भी लगाया
पेशे से ट्रक चालक इरफान अली को शिमला जिले के रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) में पेश किया गया था। इस दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
इतना ही नहीं अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।


मामले की जानकारी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी। घटना वर्ष 2019 की है जब 15 साल की नाबालिग से आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था। आरोपी इरफान अली सेब सीजन के दौरान किन्नौर आया था जहाँ उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई थी।
26 दिसंबर 2019 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और फिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह आरोपी पीड़िता को लेकर ट्रक में रामपुर की ओर निकल गया।

वहीं दूसरी तरफ माता-पिता ने भी बच्ची को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को भी जानकारी दे दी गई और आखिरकार पीड़िता को ढूंढ लिया गया जोकि ट्रक चालक के साथ मौजूद थी।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने 17 गवाहों के बयानों, पीड़िता की गवाही और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।

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