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Himachal News : पक्का मकान होने पर भी मिलेगा BPL का लाभ! चयन के नियमों में ढील, करें आवेदन

Himachal News : पक्का मकान होने पर भी मिलेगा BPL का लाभ! चयन के नियमों में ढील, करें आवेदन

Himachal News : पक्का मकान होने पर भी मिलेगा BPL का लाभ! चयन के नियमों में ढील, करें आवेदन

Himachal News : पक्का मकान होने पर भी मिलेगा BPL का लाभ! चयन के नियमों में ढील, करें आवेदन

Himachal News : प्रदेश सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया के नियमों में रियायत देने का निर्णय लिया है। अब पक्के मकान वाले परिवार भी बीपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Himachal News : पक्का मकान होने पर भी मिलेगा BPL का लाभ! चयन के नियमों में ढील, करें आवेदन

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि जिला में बीपीएल चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण 31 दिसंबर 2025 को पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी सूचियां खंड स्तरीय समिति द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं।

अब बीपीएल प्रक्रिया के द्वितीय एवं तृतीय चरण आरंभ करने के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें मानदंडों को संशोधित किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पक्का मकान होने के कारण बीपीएल में चयन से वंचित हुए आवेदकों को अब बहिष्करण मानदंड से छूट प्रदान की गई है।

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बीपीएल चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में इन आवेदक परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। बीपीएल चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में ऐसे परिवार शामिल किए जाएंगे, जिनमें 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ सदस्य हों, या ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन सदस्य हों तथा 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी सक्षम व्यस्क न हो।

ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो तथा उनमें 27 से 59 वर्ष की आयु का कोई सक्षम पुरुष सदस्य न हो यानि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त या अन्य एकल महिलाओं के परिवार भी शामिल किए जाएंगे। पात्र परिवार 25 जनवरी तक पंचायतों में नए आवेदन भी कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि खंड स्तरीय समितियां बीपीएल की सूचियों को 31 जनवरी तक अधिसूचित कर देंगी। उपायुक्त ने इनके लिए नए पात्र परिवारों से 25 जनवरी तक संबंधित पंचायत में आवेदन करने की अपील की है।

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Written by News Ghat

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