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Paonta Sahib: पांवटा साहिब में चौंकाने वाला खुलासा! पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी की कुर्सी गई! प्रधान के खिलाफ क्या थे गंभीर आरोप देखें पूरी रिर्पोट

Paonta Sahib: पांवटा साहिब में चौंकाने वाला खुलासा! पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी की कुर्सी गई! प्रधान के खिलाफ क्या थे गंभीर आरोप देखें पूरी रिर्पोट

Paonta Sahib: पांवटा साहिब में चौंकाने वाला खुलासा! पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी की कुर्सी गई! प्रधान के खिलाफ क्या थे गंभीर आरोप देखें पूरी रिर्पोट
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Paonta Sahib: उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पीपलीवाला पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को सिरमौर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है।

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Paonta Sahib: पांवटा साहिब में चौंकाने वाला खुलासा! पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी की कुर्सी गई! प्रधान के खिलाफ क्या थे गंभीर आरोप देखें पूरी रिर्पोट

इस संबंध में डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश के मुताबिक डीसी खिमटा ने पंचायत में प्रधान पद को भी रिक्त घोषित कर दिया है।

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मोहम्मद सफी पर पंचायत चुनाव के दौरान नामाकंन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में कार्रवाई की गाज गिरी है। इतना ही नहीं मोहम्मद सफी को पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए 6 वर्षों के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है।

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जानकारी के अनुसार इस मामले में ग्राम पंचायत पीपलीवाला के वर्तमान उप प्रधान एवं किरतपुर निवासी जाहिद हुसैन पुत्र फकीर मोहम्मद की तरफ से प्रधान मोहम्मद सफी के खिलाफ सामान्य निर्वाचन-2020-21 के दौरान नामांकन भरते समय सूचना छिपाने बारे उचित कार्रवाई करने बारे शिकायत पत्र डीसी सिरमौर कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

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जिला प्रशासन की तरफ से शिकायत की जांच को लेकर मामला जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर को सौंपा गया। इसके बाद जांच पूरी कर जांच अधिकारी ने रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी।

जांच रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद सफी ने सामान्य निर्वाचन 2020-21 के दौरान पीपलीवाला पंचायत प्रधान पद के लिए जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें गलत जानकारी दी गई।

जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई। इसके बाद पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

जांच में मोहम्मद सफी ने तथ्य छिपाए जाने की पुष्टि की। जारी किए गए नोटिस का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

इस पर डीसी सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद सफी को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से हटाते हुए बर्खास्त कर दिया है।

इसके साथ ही आगामी 6 वर्षों तक उसे किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। वहीं पंचायत की चल व अचल सम्पत्ति को पंचायत के पास जमा करवाने के भी निर्देश दिए है।

दूसरी तरफ इस मामले में पूछे जाने पर जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पिपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को उनके पद से हटाने की पुष्टि की है।

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Written by newsghat

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