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Paonta Sahib: लापरवाही से कार चलने पर हादसे को दोषी को जेल! पांवटा साहिब के बद्रीपुर में हुआ था हादसा

Paonta Sahib: लापरवाही से कार चलने पर हादसे को दोषी को जेल! पांवटा साहिब के बद्रीपुर में हुआ था हादसा

Paonta Sahib: लापरवाही से कार चलने पर हादसे को दोषी को जेल! पांवटा साहिब के बद्रीपुर में हुआ था हादसा

Paonta Sahib: लापरवाही से कार चलने पर हादसे को दोषी को जेल! पांवटा साहिब के बद्रीपुर में हुआ था हादसा

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Paonta Sahib: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1, पांवटा साहिब के न्यायाधीश श्री विकास गुप्ता की अदालत ने सड़क हादसे में दोषी पाए गए कबीर सिंह को 3-3 महीने की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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Paonta Sahib: लापरवाही से कार चलने पर हादसे को दोषी को जेल! पांवटा साहिब के बद्रीपुर में हुआ था हादसा

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आरोपी को धारा 279 और 337 के तहत 1000 व 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, 187 और 181 एमवी एक्ट के तहत 500-500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।

कैसे हुआ था हादसा?

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यह मामला 2015 का है। शिकायतकर्ता मुकेश शर्मा रात 9:15 बजे जूस लेने गया था, जहां उसकी मुलाकात विनय से हुई। दोनों स्कूटी (HP17C-3240) से कश्यप ढाबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कबीर सिंह अपनी वैगनआर कार (HP17C-0213) को तेज गति से चलाते हुए आया और स्कूटी को टक्कर मार दी।

घायलों को लगी गंभीर चोटें

इस टक्कर से मुकेश शर्मा और विनय सड़क पर गिर गए। दोनों को हाथ और पैरों में चोटें आईं और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पांवटा साहिब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच में पाया गया कि हादसा कबीर सिंह की तेज गति और लापरवाही के कारण हुआ।

अदालत का कड़ा रुख

गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के तहत, अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता, तो उसे 15 और 7 दिनों की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

मुकदमे की पैरवी

इस केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी की लापरवाही से यह गंभीर हादसा हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए। अदालत ने सबूतों के आधार पर कड़ा फैसला सुनाया।

Written by Newsghat Desk

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