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Sirmour News: पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी MCMC! आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Sirmour News: पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी MCMC! आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Sirmour News: पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी MCMC! आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Sirmour News: पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी एमसीएमसी! आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Sirmour News: लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न करने और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर का अवसर मिले इसके दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में एमसीएमसी के तहत कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

Sirmour News: पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगी MCMC! आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बुधवार को नाहन में जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एम.सी.एम.सी. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की ओर से जारी होने वाले संदिग्ध ‘‘पेड न्यूज’’ पर कड़ी नजर बनाये रखेगी। समिति निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत संदिग्ध पेड न्यूज को प्रत्याशी के खर्चें में जोड़ेगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से पेड न्यूज रोकने और इसे चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की है।

जिला निर्वाचन अधिकरी ने बताया कि टी.वी., केबल और सोशल मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रसारण को पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए 7 दिन पहले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।

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उन्होंने कहा कि ऐसे होर्डिंग जिनमें प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, छपने की कुल संख्या होर्डिंग में नहीं छपी होगी उसे आदर्श आचार सहिंता का उल्लंघन माना जायेगा। इसलिए होर्डिंग में प्रकाशक, प्रिंटर और इसकी कुल संख्या का लिखा होना अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सिनेमा हॉल, यूटयूब, फेसबुक, इलैक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, बल्क मैसेज, वाईस मैसेज, पेंफलैट, हैंड बिल सम्बन्धी राजनैतिक विज्ञापन का प्री- सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।

इसी प्रकार न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा अथवा किसी भी पूज्य स्थल का पोस्टर, म्यूजिक और निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला में 259 पंचायतों में चलाये जा रहे हैं मतदाता जागरूकता अभियान
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला के 259 पंचायतों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत चलाये जा रहे इन कार्यक्रमों में आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशतता को बढ़ाया जा सके।

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Written by News Ghat

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