

Tax Audit Deadline Extended: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी! 10 दिसंबर तक मिलेगी राहत
Tax Audit Deadline Extended: भारत में आयकर प्रणाली न केवल राजस्व संग्रह का माध्यम है बल्कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता की पहचान भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सभी नागरिकों को हर वर्ष टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की एक समय सीमा दी जाती है।

Tax Audit Deadline Extended: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी! 10 दिसंबर तक मिलेगी राहत
हालांकि कई बार करदाताओं, कम्पनियों और अकाउंटेंट पर इसका बोझ बढ़ जाता है जिसको ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर इन तिथियों को आगे भी बढ़ा देती है। ऐसा ही एक निर्णय हाल ही में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा लिया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने करदाताओं को 10 दिसंबर 2025 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी है। इससे पहले यह काम करने की आखिरी समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 थी जिसे कुछ समय पहले ही नवंबर तक बढ़ाया गया और अब इसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 तक विस्तारित कर दी गई है।

इस तिथि विस्तार की वजह से हजारों कॉर्पोरेट, पेशेवर और व्यापारियों को सीधी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह फैसला केवल तारीख बढ़ने का नहीं बल्कि सरकार द्वारा नागरिकों को इज़ ऑफ कंप्लायंस देने का भी महत्वपूर्ण कदम है ताकि करदाता सभी नियमों का पालन करें और दंड या जुर्माने से बच सकें।
CBDT द्वारा कौन से तिथिवार बदलाव किए गए हैं


● बता दे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 थी जिसे पहले 31 अक्टूबर 2025 किया गया।
● बाद में इस स्पेसिफाइड डेट को आगे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 किया गया।
● अब इस तिथि को और साथ ही IT रिटर्न जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है और अब 10 दिसंबर 2025 तक करदाता यह काम कर सकता है।

यह नया बदलाव क्यों किया गया है?
● ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, बैंक स्टेटमेंट बनाना, इनवॉइस और अन्य रिकार्ड का सत्यापन करना यह सारे काम काफी कठिन होते हैं।
● चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापारियों द्वारा इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा था।
● इसके अलावा इस समय सीमा के बढ़ाने की वजह से करदाताओं को भी रिकॉर्ड इकट्ठा करने, गलतियां सुधारने का पर्याप्त समय मिलेगा।
इस निर्णय से किसे लाभ होगा?
इस निर्णय से उन सभी को लोग लाभ होगा जिनको 2024-25 में ऑडिट करना है और अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार करना उनके लिए नामुमकिन हो रहा था।
अब सभी करदाता 10 नवंबर तक इस काम को पूरा कर सकेंगे। वहीं ऐसे लोग जो IT रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं परंतु संबंधित रिकॉर्ड नहीं जमा कर पा रहे वे अब 10 दिसंबर 2025 तक यह काम आसानी से कर पाएंगे।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर CBDT द्वारा टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने का फैसला व्यावसायिक वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर लिया गया है। इसे एक ओर करदाताओं और पेशेवरों को अतिरिक्त समय भी मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर त्रुटियों का झंझट नहीं होगा वही नियमों का अनुपालन आसानी से किया जा सकेगा।

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