Fair deal
Dr Naveen
in ,

पांवटा साहिब का ये इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित

पांवटा साहिब का ये इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित
Shubham Electronics
Diwali 01

पांवटा साहिब का ये इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित

Shri Ram

कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सील किया इलाका

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रहेंगी बंद …

न्यूज़ घाट/नाहन

पांवटा साहिब विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गोरखूवाला की तिब्बती कॉलोनी पुरूवाला में कई कोरोना पॉजीटीव केस पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने अहम आदेश जारी किए हैं।

JPERC 2025
Diwali 02

आज यहां आदेश के अनुसार पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है। इसके अतिरिक्त, समस्त तिब्बती कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है।

Diwali 03
Diwali 03

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।

ये भी पढ़ें : Sucide : पांवटा साहिब में सरकारी स्कूल जेबीटी शिक्षक ने लगाया फंदा…

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी।

आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

ये भी पढ़ें : कोरोना कहर-2 : सिरमौर में कोरोना से एक मौत के साथ 39 नए पॉजिटिव, एक मौत

5 किग्रा गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, एसआईयू टीम ने की कारवाई…..

कोरोना कहर-2 : तिब्तीयन कॉलोनी में 15 सहित 22 नए मामले…

कोरोना कहर-2 : हिमाचल में सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Written by newsghat

Sucide : पांवटा साहिब में सरकारी स्कूल जेबीटी शिक्षक ने लगाया फंदा…

Sucide : पांवटा साहिब में सरकारी स्कूल जेबीटी शिक्षक ने लगाया फंदा…

सिरमौर की ये कम्पनी देगी 300 युवाओं को रोजगार……

सिरमौर की ये कम्पनी देगी 300 युवाओं को रोजगार……