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HP News: अब यात्रा से पहले फास्टैग रखें तैयार! वरना 10 अप्रैल से चुकाना होगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज, जानिए क्या है नए नियम

HP News: अब यात्रा से पहले फास्टैग रखें तैयार! वरना 10 अप्रैल से चुकाना होगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज, जानिए क्या है नए नियम

HP News: अब यात्रा से पहले फास्टैग रखें तैयार! वरना 10 अप्रैल से चुकाना होगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज, जानिए क्या है नए नियम

HP News: अब यात्रा से पहले फास्टैग रखें तैयार! वरना 10 अप्रैल से चुकाना होगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज, जानिए क्या है नए नियम

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HP News: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल व्यवस्था को पूर्णतः डिजिटल और सख्त बनाते हुए कड़ा कदम उठाया है। अब यदि आपके वाहन में फास्टैग (FASTag) नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है, तो यूपीआई (UPI) से भुगतान करना महंगा पड़ेगा।

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HP News: अब यात्रा से पहले फास्टैग रखें तैयार! वरना 10 अप्रैल से चुकाना होगा 25% एक्स्ट्रा चार्ज, जानिए क्या है नए नियम

बिना फास्टैग या अमान्य फास्टैग वाले वाहनों को 25% से अधिक (या दोगुना) जुर्माना देना होगा। शेष टोल राशि के लिए ई-नोटिस मिलेगा और 72 घंटे में भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान आगामी 10 अप्रैल से लागू किया जाएगा।

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कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर भी लागू होगा नियम
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर स्थित टोल प्लाजा में भी यह नियम सख्ती से लागू रहेगा। इससे देशभर से मनाली की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को यहां आने से पहले अपना फास्टैग चालू हालत में रखना होगा। अन्यथा उनका सफर महंगा हो जाएगा।

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क्या है नया नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, आगामी 10 अप्रैल से यह नियम देशभर के टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगा।

बिना वैध या अमान्य फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करने पर, यदि चालक UPI के जरिए भुगतान चुनता है, तो उसे निर्धारित शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी।

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यानी यदि किसी वाहन के लिए निर्धारित टोल शुल्क 100 रुपये है तो ऐसी स्थिति में चालक को 125 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि वाहन चालक निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियम 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला
सरकार का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर यातायात को सुगम बनाना और नकद या अन्य वैकल्पिक भुगतानों के कारण होने वाली देरी को कम करना है।

एनएचएआई (NHAI) पीआईयू मंडी के परियोजना निदेशक वरूण चारी ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार ही नियम लागू किए जाएंगे और चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फास्टैग को दुरुस्त रखें।

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Written by News Ghat

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