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Flight Ticket New Rules : फ्लाइट टिकट रिफंड रूल बदले! अब 48 घंटे में कैंसिल की बुकिंग तो मिलेगा फुल-रिफंड

Flight Ticket New Rules : फ्लाइट टिकट रिफंड रूल बदले! अब 48 घंटे में कैंसिल की बुकिंग तो मिलेगा फुल-रिफंड

Flight Ticket New Rules : फ्लाइट टिकट रिफंड रूल बदले! अब 48 घंटे में कैंसिल की बुकिंग तो मिलेगा फुल-रिफंड

Flight Ticket New Rules : फ्लाइट टिकट रिफंड रूल बदले! अब 48 घंटे में कैंसिल की बुकिंग तो मिलेगा फुल-रिफंड

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Flight Ticket New Rules : भारतीय विमान यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। जी हां, DGCA ने हाल ही में विमान यात्रा को लेकर कुछ विशेष बदलाव कर दिए हैं जिससे यात्रियों को अब फ्लाइट टिकट बुकिंग के बाद टिकट कैंसिल करने और बदलाव करने का पूरा अवसर मिलेगा।

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Flight Ticket New Rules : फ्लाइट टिकट रिफंड रूल बदले! अब 48 घंटे में कैंसिल की बुकिंग तो मिलेगा फुल-रिफंड

इन नए नियमों के अंतर्गत DGCA ने ऐलान किया है की फ्लाइट टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल की जा सकती है और टिकट में बदलाव किया जा सकता है। इस फैसले से यात्रियों को अब काफी फायदा मिलने वाला है।

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क्या है DGCA का यह नया नियम ?

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● DGCA के नए नियम के मुताबिक अब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में संशोधन आसान हो जाएगा।
● अर्थात अब एयरलाइंस की टिकट बुक होने के 48 घंटे के भीतर इन विकल्प के साथ यात्री इसे कैंसल करवा सकेंगे।
● यदि किसी यात्री ने एयरलाइन टिकट बुक करने के बाद इसमें संशोधन करना चाहा तो वह डेट और टाइम को लेकर बदलाव कर सकता है वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस के।
● वही टिकट बुकिंग के दौरान यदि आपने नाम में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी तो 24 घंटे के भीतर आप बिना किसी शुल्क के नाम में सुधार कर सकते हैं।
● मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अब DGCA ने नए नियम लागू कर दिए हैं।
● यदि कोई व्यक्ति यात्रा करने में इसलिए असमर्थ है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति या यात्री खुद अस्पताल में भर्ती है तो एयरलाइन को पूरा टिकट रिफंड करना होगा या फिर टिकट को फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकती है।

यह नया नियम किस पर लागू होगा ?

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● डीजीसीए द्वारा बनाये गये यह नए नियम हर स्थिति में लागू नहीं माने जाएंगे। इसके लिए कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा।
● यह नए नियम तब लागू माने जाएंगे जब यात्री टिकट की बुकिंग सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से करता है तब उसे 48 घंटे का लुक इन पीरियड मिलेगा।
● यह सुविधा तब लागू होगी जब टिकट बुक करने और यात्रा के दिन के बीच में 7 दिनों का गैप हो।
● अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए इन शर्तों को 15 दिन का समय दिया गया है।
● 48 घंटे के बाद यदि यात्री इसमें कोई बदलाव करता है तो उसे कैंसिलेशन शुल्क और संशोधन शुल्क का भुगतान करना होगा।
● यह सभी नियम एजेंट द्वारा टिकट बुक करने के दौरान भी लागू माना जाएगा।
● एजेंट से बुक की हो या ऑनलाइन पोर्टल से बदलाव सही समय पर करने पर आपको रिफंड मिलेगा और अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
● रिफंड की प्रक्रिया भी 14 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी।

नए बदलाव से क्या होगा?
नए बदलाव की वजह से यात्रियों को अब काफी फायदा देखने को मिलेगा। इससे पहले टिकट कैंसिलेशन करने में संशोधन करने में यात्रियों को अतिरिक्त पेनल्टी फीस या रकम का अंतर चुकाना पड़ता था परंतु अब ऐसा नहीं होगा।

वही मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी नियम बनाए जाने की वजह से बीमारी की अवस्था में यात्री यदि ट्रैवल नहीं कर पाता तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा। नाम जैसे संशोधन भी अब निशुल्क रूप से हो सकेंगे। ऐसे में टिकट कैंसिल करवाना और री-बुकिंग जैसा झंझट नहीं होगा। मतलब अब छोटी-छोटी मानवीय गलतियों को सुधारने के लिए यात्रियों को अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर DGCA द्वारा लिया गया यह नया निर्णय अब यात्रियों के लिए यात्रा को और अनुकूल बनाएगा। विमान सेवाओं को सुरक्षित करने के साथ-साथ अब DGCA यात्रियों को भी विभिन्न प्रकार की राहत दे रही है जो की आने वाले समय में हवाई यात्रा को आसान बनाएगा।

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Written by News Ghat

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