in

HighCourt Decision : अब WhatsApp Group में आया गलत मैसेज तो एडमिन नहीं होंगे जिम्मेदार

HighCourt Decision : अब WhatsApp Group में आया गलत मैसेज तो एडमिन नहीं होंगे जिम्मेदार

HighCourt Decision : अब WhatsApp Group में आया गलत मैसेज तो एडमिन नहीं होंगे जिम्मेदार

TROWS

अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केरल हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के पक्ष में फैसला दिया है। आगे हम जानेंगे की क्या है पूरा मामला …

केरल हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास अन्य सदस्यों पर एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह ग्रुप से किसी भी सदस्य को रिमूव सकता है या जोड़ सकता है।

जान लें कि यदि आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाले किसी भी आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। कोर्ट ने यह फैसला एक मामले की सुनवाई के बाद सुनाया।

Doon valley school

आगे जानें हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा मामला..

मार्च 2020 में ‘फ्रेंड्स’ नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया। जिसमें यौन कृत्यों में शामिल बच्चों को दिखाया गया था। इस ग्रुप को भी याचिकाकर्ता ने ही बनाया था और वही एडमिन थे। याचिकाकर्ता के अलावा दो अन्य भी एडमिन थे जिनमें से एक आरोपी था।

JPERC 2025

पहले आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 बी (ए), (बी) और (डी) और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास अन्य सदस्यों पर एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि वह ग्रुप से किसी भी सदस्य को हटा सकता है या एड कर सकता है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप का कोई सदस्य ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी ग्रुप के मैसेज को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता है।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि आपराधिक कानून में परोक्ष दायित्व केवल तभी तय किया जा सकता है, जब कोई कानून ऐसा निर्धारित करे और फिलहाल आईटी एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप एडमिन आईटी अधिनियम के तहत मध्यस्थ नहीं हो सकता है।

दोस्तों, देश- विदेश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहे आपके अपने न्यूज़ घाट के साथ|

हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newsghat पर और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए @newsghat पर क्लिक करें|

Written by Newsghat Desk

एसडीएम राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली

एसडीएम राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली

वाह ! गजब का है ये चश्मा Titan EyeX Smart Eyewear, आपके स्मार्टफोन से हो जाता है कनैक्ट, पॉवरफुल है बैटरी…

वाह ! गजब का है ये चश्मा Titan EyeX Smart Eyewear, आपके स्मार्टफोन से हो जाता है कनैक्ट, पॉवरफुल है बैटरी…