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HP News: हिमाचल में रेगुलर होंगे हजारों अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी! नियमितीकरण के आदेश जारी, यहां देखे नियम

HP News: हिमाचल में रेगुलर होंगे हजारों अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी! नियमितीकरण के आदेश जारी, यहां देखे नियम

HP News: हिमाचल में रेगुलर होंगे हजारों अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी! नियमितीकरण के आदेश जारी, यहां देखे नियम

HP News: हिमाचल में रेगुलर होंगे हजारों अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी! नियमितीकरण के आदेश जारी, यहां देखे नियम

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HP News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्यरत हजारों अनुबंध कर्मचारियों और दैनिक व आकस्मिक वेतनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं।

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HP News: हिमाचल में रेगुलर होंगे हजारों अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी! नियमितीकरण के आदेश जारी, यहां देखे नियम

कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जा सकती हैं।

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इसके अलावा, 30 सितंबर 2026 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध नियुक्त कर्मचारियों को भी 30 सितंबर के बाद नियमित कर दिया जाएगा।

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वहीं, प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और कंटिजेंट पेड कर्मचारियों के लिए 4 साल की निरंतर सेवा (प्रतिवर्ष 240 दिन) की शर्त के साथ 31 मार्च 2026 तक पात्र और 30 सितंबर 2026 तक यह अवधि पूरी करने वालों को नियमित किया जाएगा।

यह एक भविष्य-प्रभावित प्रक्रिया है, जिसमें कोई नया पद नहीं बनाया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष व डीसी को इन निर्देशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में लाने और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुख्य नियम
2 साल की सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण
31 मार्च 2026 तक पात्र 30 सितंबर 2026 तक पूरे करने वाले शामिल
वरिष्ठता के आधार पर चयन
न्यूनतम वेतनमान से नियुक्ति
पूरे प्रदेश में कहीं भी तैनाती संभव

दैनिक वेतनभोगी व कंटिजेंट वर्कर
4 साल की सेवा और हर साल 240 दिन अनिवार्य
केवल रिक्त पदों के खिलाफ नियमितीकरण
कोई नया पद सृजित नहीं होगा
नियमित होने पर पुराना पद समाप्त

सामान्य शर्तें
मेडिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन अनिवार्य
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का पालन जरूरी
स्क्रीनिंग कमेटी करेगी चयन
बजट उपलब्धता के आधार पर प्रक्रिया विशेष प्रावधान
आयु सीमा में छूट (यदि प्रारंभिक नियुक्ति में पात्र थे)
रोजगार कार्यालय में नाम न होने पर भी छूट संभव
आरक्षण रोस्टर का पालन, बैकलॉग भविष्य में भरा जाएगा

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Written by News Ghat

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