Himachal News Update: हिमाचल में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनर पर लगा प्रतिबंध
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में अब प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी हैं।
Himachal News Update: हिमाचल में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनर पर लगा प्रतिबंध
राज्य सरकार ने भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों पर यह फैसला लिया है जिसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के उपयोग पर बैन रहेगा।
फिर भी अगर कोई केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जुर्माना वसूलेगा।
100-200 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनर पर रोक
आदेशों में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं, विभागों के शिक्षाप्रद बैनर 200 माइक्रोन से कम जबकि सरकारी कार्यक्रम के लिए बैनर 100 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए।
इसके आलावा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के कटआउट 200 माइक्रोन, चुनावी रैली के लिए 100 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। निजी विज्ञापन 30 दिनों के लिए 100 माइक्रोन से कम जबकि 30 दिन से अधिक के लिए 200 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए।
इतना ही नहीं बैनर और होर्डिंग स्थानीय निकाय की मंजूरी से ही लगाए जाएंगे। आदेशों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि फ्लेक्स हटाने के बाद स्थानीय निकाय को रिसाइक्लिंग के लिए देना अनिवार्य होगा। बैनर पर विभाग का नाम, अवधि, प्रिंटर का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य है।
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