HP News: नवजात शिशु का शव मिलने के मामले की होगी जांच! आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कारवाई
HP News: जिला बिलासपुर के घुमारवीं में गत दिनों एक नवजात शिशु का शव मिलने पर जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इस संदर्भ बुधवार को उपायुक्त बिलासपुर ने सबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि घटना से पूरा जिला शर्मशार हुआ है और इस तरह की घटनाएं पूरे समाज के लिए दुःखदाई है।
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उन्होने बताया कि इस घटना की पूरी गहनता के साथ जांच की जाएगी और जो भी संस्थान और व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में चल रहे स्वास्थ्य परीक्षण क्लीनिकों, अल्ट्रासांउण्ड़ केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि जिला की जिन पंचायतों में लिंगानुपात कम है उनमें संयुक्त रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि लिंगानुपात में सुधार लाया जा सकें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि अल्ट्रासांउण्ड़ केन्द्रों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि अल्ट्रासांउण्ड़ केन्द्रों में स्थापित अल्ट्रासांउण्ड़ मशीनों में टैकर लगानें का प्रयास करें ताकि पता लगाया जा सके कि चिकित्सक ने किस उदेश्य से मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। उन्होनें बताया कि जिला में चल रहे वन स्टाप सैंटर में एक टोलफ्री नम्बर स्थापित किया जाए ताकि इस प्रकार गतिविधियों के संबध में इस नम्बर पर शिकायत की जा सकें।
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उन्होनें बताया कि जिला में अलग-अलग अस्पतालों में पालना केन्द्र स्थापित किए गए हैं अनचाहे बच्चों को इन केंद्रो में छोड़नें की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पालना केन्द्रों में किसी प्रकार की कोई सर्विलांस और सीसीटीवी इत्यादि नहीं लगें हैं, ताकि नवजात शिशु को वहां छोड़नें वाले की गोपनियता बनी रहे।
इस संदर्भ में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सीडीपीओ को निर्देश दिए कि अस्पताल में पालना केंद्र ऐसी जगह स्थापित किए जांए जहां वह लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होे। उन्होंने दवाई विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गर्भपात के लिए प्रयोग होने वाली एम.टी.पी. किट चिकित्सक की पर्ची के बिना ना दें और दवाई विक्रेता इसके संदर्भ में अवश्यक रजिस्टर भी मैटेन करें।
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