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Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला
Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला

Insurance Claim: बीमा कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अपातकाल में ग्राहकों की सहायता करना है। लेकिन कभी-कभी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है।

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हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया।

Insurance Claim: देश की बड़ी बीमा कंपनी के खिलाफ अदालत ने सुनाया ये फैसला! दुर्घटना क्लेम देने से किया इंकार पर अदालत सख्त! पढ़ें क्या है पूरा मामला

आयोग का निर्णय: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि अदा नहीं करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

शिकायतकर्ता की ओर से जानकारी

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कोटखाई के सुरेंद्र चौहान ने अपनी नई खरीदी गई गाड़ी की दुर्घटना की जानकारी आयोग को दी।

उसके अनुसार, उसकी गाड़ी का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया गया था, जो 30 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2017 तक वैध था।

लेकिन, जब उसकी गाड़ी 20 नवंबर 2017 को दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो बीमा कंपनी ने उसे बीमा राशि देने से मना कर दिया।

बीमा कंपनी की दलील

बीमा कंपनी के अनुसार, दुर्घटना के समय चालक शराब के नशे में था। इसके आधार पर उन्होंने बीमा राशि अदा करने से इंकार किया।

आयोग का परीक्षण और निष्कर्ष

आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि चालक पर शराब के नशे का आरोप लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक खून का परीक्षण करवाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।

इसलिए, बीमा कंपनी की दलील गलत ठहराई गई और उसे बीमा राशि अदा करने के लिए कहा गया।

आयोग का अंतिम आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 6.99 लाख रुपये की राशि, नौ फीसदी ब्याज सहित, और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी के भी अदा करने का आदेश दिया।

उपभोक्ता के हक की सुरक्षा में उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेना चाहिए।

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Written by newsghat

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