Sirmour News: सिरमौर में अभी तक ‘पेड न्यूज’ का कोई भी मामला नहीं- सुमित खिमटा
Sirmour News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय नाहन में स्थापित जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यालय का आज गुरूवार को निरीक्षण किया। उन्होंने एम.सी.एम.सी. कार्यालय की कार्यप्रणाली, निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाली प्रतिदिन की रिपोर्ट का अवलोकन भी किया।
Sirmour News: सिरमौर में अभी तक ‘पेड न्यूज’ का कोई भी मामला नहीं- सुमित खिमटा
सुमित खिमटा ने बताया कि लोक सभा चुनाव हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न करने और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि एम..सी.एम.सी. ने लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही, 16 मार्च 2024 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।
उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला की एम.सी.एम.सी. की 23 मार्च और 10 अप्रैल 2024 को दो प्रमुख बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। एम.सी.एम.सी. की बैठक मीडिया प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी लगातार हो रही हैं। सुमित खिमटा ने बताया कि एम.सी.एम.सी की प्रतिदिन की रिपोर्ट राज्य स्तर पर शिमला में स्थापित स्टेट इलैक्शन मीडिया सेंटर और सहायक एक्पेंडिचर आब्जर्वर को भी भेजी जा रही है।
अभी तक पेड न्यूज का मामला संज्ञान में नहीं आया
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार का पेड न्यूज का मामला संज्ञान में नहीं आया है। इसी प्रकार किसी भी राजनैतिक दल द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन और प्रसारण हेतु विज्ञापन के प्री सर्टिफिकेशन का कोई भी मामला एम.सी.एम.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
सुमित खिमटा ने कहा कि एम.सी.एम.सी. निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दिये जाने वाले संदिग्ध पेड न्यूज पर नजर बनाये रखेगी। समिति को यदि यह लगता है कि यह पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगी तो इसे निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत पेड न्यूज मानकर इसे सम्बन्धित प्रत्याशी के खर्चें में जोड़ा जायेगा।
उन्होंने कहा कि टी.वी., केबल, सोशल मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण (टेलिकास्ट) हेतु पंजीकृत राष्ट्रीय राजनैतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार गैर पंजीकृत दल के लिए 7 दिन पहले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।
न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापनों की प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
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