हिमाचल के 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली राहत! SC ने इन्हे जारी किए नोटिस
पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली।
हिमाचल के 6 बागियों को सुप्रीम कोर्ट से नही मिली राहत! SC ने इन्हे जारी किए नोटिस
प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने गत 29 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित कर दिया था।
जिसके बाद कांग्रेस के 6 बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज बागियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
SC ने बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव का प्रोसेस 6 मई तक शुरू करने पर रोक लगाई गई है।
इसके साथ ही SC ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को दो सप्ताह के भीतर ही जवाब देना होगा। वहीँ, इस मामले की सुनवाई अब 6 मई को निर्धारित की गई है।