Bajaj Allianz General Insurance Claim: बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार किया तो अदालत ने सुनाई ये कड़ी सजा! क्या है पूरा मामला देखें पूरी डिटेल
Bajaj Allianz General Insurance Claim: जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 12.81 लाख रुपये के क्लेम राशि में 10.25% ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा, बैंक को भी एक लाख रुपये का मुआवजा और 20,000 रुपये न्यायालय शुल्क देने का आदेश है।
Bajaj Allianz General Insurance Claim: बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार किया तो अदालत ने सुनाई ये कड़ी सजा! क्या है पूरा मामला देखें पूरी डिटेल
गगन सिंह, निवासी गांव भंगार, जिला कांगड़ा, ने KCC बैंक के Rulehad ब्रांच से 10 लाख रुपये का घर बनाने के लिए ऋण लिया था। उन्होंने बजाज एलियांज जनरल बीमा कंपनी से 17.50 लाख रुपये का घर का बीमा करवाया था।
Bajaj Allianz General Insurance Claim: मुसीबत का सामना
12 जुलाई, 2021 को भारी बारिश और बाढ़ के कारण गगन सिंह का घर गिर गया। उन्होंने बीमा कंपनी और बैंक को सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए।
Bajaj Allianz General Insurance Claim: कंपनियों की रवैया
बीमा कंपनी ने क्लेम राशि देने से इनकार कर दिया, और बैंक ने भी उपभोक्ता की मदद नहीं की।
Bajaj Allianz General Insurance Claim: उपभोक्ता आयोग की भूमिका
जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष मामला पहुंचाया गया। आयोग ने सभी पक्षों को जांचा और उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया।
Bajaj Allianz General Insurance Claim: फैसला और जुर्माना
बीमा कंपनी को 12,81,836 रुपये के क्लेम राशि में 10.25% ब्याज सहित देने के आदेश दिए। बैंक को भी एक लाख रुपये का मुआवजा और 20,000 रुपये के न्यायालय शुल्क देने का आदेश है।
इस फैसले से उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा हुई है। यह मामला उपभोक्ताओं के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करता है, कि कैसे सही समय पर कानूनी कदम उठाने से उनके अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं।