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Himachal News Update: दीवाली पर बस इतने घंटे ही चला सकेंगे पटाखे! कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाने की ही मिलेगी अनुमति

Himachal News Update: दीवाली पर बस इतने घंटे ही चला सकेंगे पटाखे! कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाने की ही मिलेगी अनुमति

Himachal News Update: दीवाली पर बस इतने घंटे ही चला सकेंगे पटाखे! कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाने की ही मिलेगी अनुमति
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Himachal News Update: दीवाली पर बस इतने घंटे ही चला सकेंगे पटाखे! कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाने की ही मिलेगी अनुमति

Himachal News Update: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दीपावली, गुरूपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

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Himachal News Update: दीवाली पर बस इतने घंटे ही चला सकेंगे पटाखे! कम प्रदूषण वाले पटाखे चलाने की ही मिलेगी अनुमति

इस बाबत जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है। इसमें दीपावली 20 अक्तूबर को रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, गुरूपर्व 05 नवंबर को प्रातः चार बजे से पांच बजे तक तथा रात्रि नौ बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।

क्रिसमस 25 दिसंबर को रात्रि 11ः55 से लेकर प्रातः 12ः30 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को रात्रि 11ः55 से लेकर प्रातः 12ः30 बजे तक की पटाखे चलाए जा सकते हैं।

पटाखे बेचने के लिए एसडीएम से अनुमति लेना होगा जरूरी
उन्होंने कहा कि बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्व क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी के आदेशोें के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडलाधिकारियों द्वारा चिह्न्ति या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले के खिलाफ संबंधित उपमंडलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है।

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इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़ा कचरा के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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आदेशों के तहत जरूरी हिदायतें
चिह्न्ति स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी है। पटाखों की दुकानों पर सेल्जमैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए।

मार्केट या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चिह्न्ति स्थानों पर पटाखों की दुकानों की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए। पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबती जलाने तथा स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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Written by News Ghat

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