

Mutual Fund: मृत निवेशकों के म्युचुअल फंड ट्रांसफर करना हुआ और भी आसान! जानिए कैसे
Mutual Fund: किसी भी प्रकार का वित्तीय निवेश केवल कमाई बढ़ाने का साधन नहीं होता बल्कि वित्तीय निवेश परिवार की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति म्युचुअल फंड में निवेश करता है तो वह इस उम्मीद से निवेश करता है कि आगे चलकर यह पैसा उसके और उसके परिवार वालों के काम आएगा।

Mutual Fund: मृत निवेशकों के म्युचुअल फंड ट्रांसफर करना हुआ और भी आसान! जानिए कैसे
परंतु क्या हो जब म्युचुअल पर निवेशक का अचानक देहांत हो जाए? जी हां, ऐसी स्थिति में परिवार म्युचुअल फंड निवेश को अपने नाम पर करने की प्रक्रिया में ही भटक जाता है और शुरू हो जाती है लंबी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया। म्युचुअल फंड हाउसेस ने इसी झंझट को दूर करने के लिए MF Central जैसी सुविधा जारी कर दी है।
जी हां, यह एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मृत निवेशकों के म्युचुअल फंड यूनिट्स को उनके उत्तराधिकारी तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्लेटफार्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब किसी भी फंड हाउस के लिए अलग-अलग अनुरोध जमा करने की आवश्यकता नहीं बल्कि एक ही पोर्टल से सभी फोंलियो का ट्रांसमिशन किया जा सकता है।

चलिए सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड सेंट्रल क्या है?
म्युचुअल फंड सेंट्रल एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल है जो रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंसी और CISM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस प्लेटफार्म का एक मात्र उद्देश्य है निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को एक जगह देखने, अपडेट करने और सर्विस रिक्वेस्ट करने की सुविधा देना। इसी प्लेटफार्म के माध्यम से सभी निवेशक पैन अपडेट कर सकते हैं, बैंक खाता अपडेट कर सकते हैं, अपना नॉमिनेशन बदल सकते हैं और अब ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं।
क्या है ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट
ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। जब निवेशक का देहांत हो जाता है और उसके म्युचुअल फंड की इकाई को नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी अथवा जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर करना होता है। आप इसे विरासत ट्रांसफर करना भी कह सकते हैं। म्युचुअल फंड सेंट्रल पर अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।


कैसे पूरा करें Mutual Fund Central- Transmission Process?

● ट्रांसमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले म्युचुअल फंड सेंट्रल पर अपना खाता बनाएं और इसमें लॉगिन करें।
● इसके बाद पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करें।
● लॉगिन होने के बाद सेवा अनुरोध के विकल्प पर क्लिक कर ट्रांसमिशन के विकल्प पर क्लिक करें।
● इसके बाद यह स्पष्ट करें कि किस फंड हाउस में किस फोलियो का ट्रांसमिशन करना चाहते हैं?
● इसके बाद मृत निवेशक का मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी का KYC,पैन विवरण और बैंक खाता विवरण जमा करें।
● आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफिकेशन ,बैंक खाता सत्यापन इत्यादि पूरा करें।
● यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रांसमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
म्युचुअल फंड ट्रांसमिशन के फायदे
● म्युचुअल फंड ट्रांसमिशन कानूनी रूप से सुरक्षित प्रक्रिया है जो भविष्य के विवादों और कानूनी पचड़ों को टालता है।
● ऐसा करने से निवेशक के निधन के बाद परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
● समय पर ट्रांसमिशन करने पर कैपिटल गैन टैक्स नहीं लगता।
● यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद नामांकित व्यक्ति को कई सारे लाभ एक साथ मिलते हैं।
● निवेश लंबे समय तक फंसा नहीं रहता बल्कि समय पर परिवार की जरूरत पूरी होती है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर म्युचुअल फंड ट्रांसमिशन की प्रक्रिया अब म्युचुअल फंड सेंट्रल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जहां निवेशक घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से खाते की स्थिति, नामांकन विवरण, ऑनलाइन सेवा अनुरोध इत्यादि का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

Our passionate journalist at Newsghat, dedicated to delivering accurate and timely news from Paonta Sahib, Sirmaur, and rural areas. With a focus on community-driven stories, we ensures that every report reaches you with clarity and truth. At Newsghat, it’s all about “आपकी बात”!


