Sirmour में सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकाने
शनिवार व रविवार के लिए भी बदले नियम अब….
हिमाचल सरकार के निर्णय के बाद जिला Sirmour में कोरोना कर्फ्यू को 7 जून सुबह 6 बजे तक जारी रखने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परुथी ने जारी किए हैं।
आदेशानुसार बाजार खुलने की समय सीमा में बदलाव किया गया है। अब बाजार सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटों के लिए खुलेंगे जबकि सप्ताह के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार व रविवार के दिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दूध, दूध उत्पादों व फार्मेसी को छोड़कर अन्य सभी दुकानें पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बंद रहेंगी।
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इस दौरान दुकानदार और ग्राहक दोनों को नो मास्क नो सर्विस का पालन करना होगा। आदेशानुसार 31 मई से सभी सरकारी दफ्तर 30 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। दिव्यांग कर्मचारी, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं घर से ही काम कर सकेंगी।
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इस दौरान जिला के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। हर प्रकार की गैर जरूरी आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा जबकि कोविड-19 नियमों के पालन के साथ जिला वासियों को प्रातः 7 बजे तक सैर की अनुमति होगी।
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आदेशों में जारी नई छूट व दिशा निर्देशों के अतिरिक्त पूर्व में जारी सभी प्रतिबंध 7 जून तक जारी रहेंगे।