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सिरमौर में नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान बंद डीसी सिरमौर आरके गौतम ने जारी किए ये अहम आदेश… जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी और 08 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार जिला में सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान तथा सभी आवासीय विद्यालय 26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान जिला में सभी नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को खुले रहने की अनुमति होगी पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा। इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थान ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन कर सकेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

सिरमौर में नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान बंद   डीसी सिरमौर आरके गौतम ने जारी किए ये अहम आदेश…   जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी और 08 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार जिला में सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान तथा सभी आवासीय विद्यालय 26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।   हालांकि इस दौरान जिला में सभी नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को खुले रहने की अनुमति होगी पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा। इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थान ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन कर सकेंगे।  इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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सिरमौर में नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थान बंद

डीसी सिरमौर आरके गौतम ने जारी किए ये अहम आदेश…

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी और 08 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार जिला में सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान तथा सभी आवासीय विद्यालय 26 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।

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हालांकि इस दौरान जिला में सभी नर्सिंग एवं मेडिकल कॉलेज को खुले रहने की अनुमति होगी पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड 19 से बचाव के सभी उपायों का पालन करना होगा। इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थान ऑनलाइन माध्यम से कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन कर सकेंगे।

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

Written by Newsghat Desk

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