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सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई

सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई
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सिरमौर में यहां 25 फरवरी तक नहीं चलेंगे वाहन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कारवाई

जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने पांवटा बांगरन पुल की आवश्यक मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य के दृष्टिगत बांगरन पुल पर आगामी 25 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र के लोग पुल की द्वितीय चरण की मुरम्मत कार्य के मददेनजर वाहनों की आवाजाही के लिए 26 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे।

आदेशों के अनुसार अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब को वाहनों की आवाजाही तथा वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात के साथ कामगारों व आम जनमानस की सुरक्षा के लिये आवश्यक एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्गों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उलंघन करने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी

Written by Newsghat Desk

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