सिरमौर में 1 अक्टूबर तक 18 साल पूरा करने वाले युवा विधानसभा चुनाव में कर सकेंगे मतदान…
उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने दी जानकारी….
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी अब आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
जानकारी देते हुए डीसी राम कुमार गौतम ने बताया कि हाल ही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 बी में संशोधन किया गया है।
जिसके तहत अब मतदाता की 18 साल की आयु तय करने की आधारभूत तिथि 1 जनवरी नहीं होगी बल्कि इसका निर्धारण अब 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की आधारभूत तिथि से होगी। जिसके चलते इस विधानसभा चुनाव से पूर्व 1 अक्टूबर तक 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके पांचों विधानसभा क्षेत्रों के युवा मतदान कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति 29 जून 2022 से कर दी गई है। जबकि नोडल अफसरों और बीएलओ द्वारा वर्तमान मतदान केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं सहित भौतिक सत्यापन 6 जुलाई तक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सिरमौर में मतदान केंद्रों की सूचियों का प्रकाशन 7 जुलाई 2022 को कर दिया जाएगा। प्रारूप में प्रकाशित मतदान केंद्रों की सूचियों पर आम जनता का सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित मतदान केंद्रों की सूची पर आम जनता व अन्य से प्राप्त सुझावों पर निर्णय 14 जुलाई को लिया जाएगा।
उन्होंने जिला के सभी जागरूक नागरिकों और राजनीतिक दलों से आवाहन किया है कि वे मतदान केंद्रों के संशोधन व युक्तिकरण के संबंध में अपना कोई भी परामर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम के समक्ष 13 जुलाई 2022 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।