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कोरोना अपडेट : डीसी सिरमौर ने ये इलाके किए कन्टेमेंट-बफर जोन घोषित…..

कोरोना अपडेट : डीसी सिरमौर ने ये इलाके किए कन्टेमेंट-बफर जोन घोषित…..

कोरोना अपडेट : डीसी सिरमौर ने ये इलाके किए कन्टेमेंट बफर जोन घोषित…..

आपात स्थिति को छोड़ लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध….

इलाके में सेनेटाइजेशन का काम बीडीओ देखेंगे……

Bhushan Jewellers Nov

न्यूज़ घाट/नाहन

जिला सिरमौर के बडू साहिब में कोरोना पॉजीटीव के मामले पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए समस्त बडू साहिब परिसर (विश्वविद्यालय व कलगीधार ट्रस्ट) को कन्टेमेंट जोन व जीवन सिंह पुत्र माघु और प्रेम पाल पुत्र इन्द्र सिंह के घर को बफर जोन घोषित किया है।

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपात कालीन स्थिति को छोड़ कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।

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प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी।

आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाइजेशन की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Written by newsghat

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