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सिरमौर में राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों के मामले में देशद्रोह की धारा की शामिल, जांच जारी

सिरमौर में राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों के मामले में देशद्रोह की धारा की शामिल, जांच जारी

-पुलिस ने फेसबुक से भी मांगी जानकारी, युवती को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं

JPERC
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सिरमौर जिला में हाल ही में एक युवती के कथित फेसबुक एकाउंट से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक व देश विरोधी टिप्पणियों के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

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लिहाजा अब पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह की धारा को भी शामिल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात फेसबुक यूजर के खिलाफ देश द्रोह की धारा को शामिल करके यह कार्रवाई अमल में लाई है।

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले को लेकर फेसबुक से भी जानकारी मांगी है। पुलिस ने इस मामले में अब आईपीसी की धारा 124ए के अलावा 153ए की धारा को भी जोड़ दिया है।

विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा दायर कर लिया था।

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणियां भी की गई हैं। इसके बाद पुलिस ने उस युवती को भी तलब किया था, जिसके फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की गई थी।

इस दौरान पुलिस ने युवती के बयान भी कलमबद्ध कर लिए थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है और उस अकाउंट से ऐसी पोस्ट डाली जाती रही, जिससे बवाल पैदा हो गया।

बताया जा रहा है कि युवती की इस मामले में संलिप्त नहीं पाई गई है, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट भी नहीं दी है। ऐसे में फिलहाल अज्ञात फेसबुक यूजर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया है।

पहले आईपीसी की धारा 295ए में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी।

दूसरी तरफ इस मामले में पूछे जाने पर थाना सदर नाहन के एसएसओ मानविंद्र ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त मामले में देशद्रोह की धारा 124ए के अलावा 153ए को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी।

Written by Newsghat Desk

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