हिमाचल में चेक बाउंस केस का चौंकाने वाला फैसला: दोषी को मिली कठोर सजा! जानिए कैसे एक व्यक्ति को चुकाने पड़े 12 लाख रुपये
हिमाचल में चेक बाउंस केस का चौंकाने वाला फैसला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की ACJM अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया गया है।
दोषी को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोषी व्यक्ति को याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।
वकील अरुण चौधरी ने बताया कि दोषी राजे स्याल, श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी से थोक में फल-सब्जी खरीदता था और उसे कंपनी को 9 लाख रुपये चुकाने थे। 2015 में उसने यह रकम चेक के माध्यम से राकेश कथूरिया को दी, जो बाउंस हो गया।
इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत राजे स्याल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत ने उन्हें जेल की सजा के साथ-साथ याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये भी देने का आदेश दिया।