हिमाचल में स्टंटबाज़ी पर बड़ा एक्शन: अब चालान नहीं, सीधे होगा क्रिमिनल केस

हिमाचल प्रदेश में खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। सिर्फ चालान काटकर छोड़ने का दौर खत्म किया जा रहा है। पुलिस अब ऐसे मामलों में आपराधिक केस दर्ज करेगी।
प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि यातायात नियमों की गंभीर अनदेखी करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दो युवक चलती गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडी थाना में केस दर्ज किया गया।


पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान भी काटे गए हैं।
पुलिस मुख्यालय का कहना है कि सड़क पर स्टंट करना बेहद खतरनाक है। इससे न केवल चालक, बल्कि अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ती है।

अब पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखेगी। वायरल वीडियो के आधार पर भी आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंभीर मामलों में सीधे आपराधिक केस दर्ज होंगे।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाएं। लापरवाही अब सीधे कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

