शहरी निकाय चुनाव: मतदाता को लुभाया तो खैर नहीं! आचार संहिता के उल्लंघन पर नामांकन रद्द से लेकर जेल तक की होगी कार्रवाई

हिमाचल में होने जा रहे शहरी निकाय चुनाव को लेकर आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शहरी निकाय चुनाव: मतदाता को लुभाया तो खैर नहीं! आचार संहिता के उल्लंघन पर नामांकन रद्द से लेकर जेल तक की होगी कार्रवाई
आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन पर आयोग सीधे उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की शक्ति रखता है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब, पैसा या किसी भी अनुचित संसाधन का उपयोग करने पर तत्काल FIR दर्ज होगी।
उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके समर्थकों की गतिविधियों और चुनावी खर्च की पल-पल की निगरानी की जाएगी। इसके लिए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को उम्मीदवारों और उनके समर्थकों पर विशेष नजर रखने को कहा है।


आयोग ने मतदान प्रक्रिया से जुड़े नियमों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति मतपत्र को मतदान केंद्र से बाहर ले जाने या उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो इसे गंभीर श्रेणी का अपराध मानकर मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश दिया है कि वे किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों के घर पर नहीं ठहर सकते। यदि किसी कर्मचारी की मिलीभगत की शिकायत सही पाई जाती है, तो उसे बिना किसी देरी के सस्पेंड (निलंबित) कर दिया जाएगा। आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।


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