in ,

HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी

HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी

HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी
HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी

HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी

HP High Court In Action: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों का वेतन रोकने के बाद 24 घंटे में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया गया है।

HP High Court In Action: हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए तो चुटकी बजाते ही हो गया ये बड़ा काम! सरकार ने अदालत में दी ये जानकारी

HP High Court In Action: सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अनिल कुमार को नौकरी दे दी गई है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक उनके फैसले का पालन नहीं होता, तब तक इन अधिकारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा।

देश दुनिया और वित्तीय जगत के ताजा समाचार जानने के लिए न्यूज़ घाट व्हाट्सएप समूह से जुड़े। नीचे दिए लिंक पर अभी क्लिक करें।

हाईकोर्ट ने 12 जून 2023 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आए फैसले का पालन छह हफ्ते में किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो दोषी अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे।

JPERC 2025

इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई थी। सुनवाई के दौरान, विभाग ने एक बार फिर से अतिरिक्त समय की मांग की।

याचिकाकर्ता अनिल कुमार को 1998 में लोनिवि धर्मपुर में दैनिक भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2007 में उसे नौकरी से हटा दिया गया था।

इस मामले को धर्मशाला के लेबर कोर्ट में लाया गया। लेबर कोर्ट ने विभाग को आदेश दिए कि वे गलत तरीके से हटाए गए याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए एक मुश्त दें।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इन आदेशों की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को बकाया वेतन के बगैर दोबारा नियुक्ति दी जाए। पांच साल बीत जाने के बावजूद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई थी।

देश दुनिया और वित्तीय जगत के ताजा समाचार जानने के लिए न्यूज़ घाट व्हाट्सएप समूह से जुड़े। नीचे दिए लिंक पर अभी क्लिक करें।

Written by newsghat

HP Health Minister: हिमाचल में निर्मित दवाओं को गुणवत्ता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कही ये बड़ी बात! जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

HP Health Minister: हिमाचल में निर्मित दवाओं को गुणवत्ता को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कही ये बड़ी बात! जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Himachal Pradesh Job Alert: रोजगार की तलाश में युवाओं के लिए बड़ी खबर! अब घर बैठे कर सकेंगे रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू! पढ़ें कैसे

Himachal Pradesh Job Alert: रोजगार की तलाश में युवाओं के लिए बड़ी खबर! अब घर बैठे कर सकेंगे रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू! पढ़ें कैसे