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Income Tax Return: कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यह है सबसे आसान तरीका

Income Tax Return: कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यह है सबसे आसान तरीका

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Income Tax Return: कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यह है सबसे आसान तरीका

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR (income tax return) भरने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है। आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं तो यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

Income Tax Return: कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यह है सबसे आसान तरीका

इन्हें फॉलो कर आप आसानी से पांच मिनट के अंदर अपना आईटीआर फाइल कर लेंगे। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास पैन और आधार कार्ड, बैंक स्टेंटमेंट, फॉर्म 16, निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी के भुगतान की रशीदें, होम लोन किस्त भुगतान की रशीदें, ब्याज सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

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ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट ओपन करनी होगी और पैन नंबर सहित पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा। अब आपको ‘फाइन इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करना है। अगले स्टेप पर आपको असेस्मेंट ईयर चुनना है।

अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो AY 2024-25 चुनना होगा। अगले स्टेप में आपको फाइलिंग स्टेट बताना है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ‘Individual’ पर क्लिक करना होगा। अब आपको आईटीआर का प्रकार चुनना है।

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भारत में आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं। इनमें से ITR 1 से 4 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं। जिसके बाद आपको ITR भरने का कारण बताना होगा। यहां आपको ऑप्शन – बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा होना और आईटीआर फाइल करना अनिवार्य और अन्य ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी को सलेक्ट करना होगा।

जिसके बाद कई सारी डिटेल जैसे – PAN, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल पहले से सेव रहती हैं। आपको इन जानकारी को वैलिडेट करना है। इसके साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी इनकम, छूट और डिडक्शन की डिटेल्स भरनी हैं। इसके बाद आपको रिटर्न की समरी कन्फर्म करनी है। डिटेल्स वैलिडेट करते हुए अगर कोई टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट करना होगा।

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Written by News Ghat

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