LOK Sabha Election: 50 हजार से अधिक कैश लेकर चले तो देना होगा हिसाब! देखें पूरी ख़बर
LOK Sabha Election: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख, 171ग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
LOK Sabha Election: 50 हजार से अधिक कैश लेकर चले तो देना होगा हिसाब! देखें पूरी ख़बर
सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम करसोग राज कुमार ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार उड़न दस्तों का गठन किया गया हैं।
उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की राशि और 10 हजार रुपये से अधिक का सामान लाने व ले जाने के दौरान उससे सम्बन्धित दस्तावेज, बिल इत्यादी अपने साथ रखें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह शीघ्र उसकी शिकायत या सूचना सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाले कंट्रोल रूम या शिकायत कक्ष को दे ताकि उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
सहायक निर्वाचन अधिकारी ने क्षेत्र के समस्त वाहन मालिको (साईकिल के अतिरिक्त) को भी सूचित किया है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने हेतु वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने अपील की है कि उडन दस्तों व स्थाई निगरानी टीमों द्वारा वाहनों को जब्त करने से बचने के लिए, कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना, अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए न करें।