गुरु नानक मिशन स्कूल में 450 विद्यार्थियों को बताए बाल अधिकार, जज राघव शर्मा ने दी कानूनी जानकारी
पांवटा साहिब: गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, शुभखेड़ा में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैन इंडिया स्कूल अवेयरनेस कैंपेन के तहत चलाए जा रहे ‘सुरक्षित बचपन अभियान – मेरा बचपन, मेरा अधिकार’ कार्यक्रम में करीब 450 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में सिविल जज-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) राघव शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी। इस दौरान पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) मनदीप कौर भी विशेष रूप से मौजूद रहीं।
राघव शर्मा ने विद्यार्थियों को पॉक्सो (POCSO) एक्ट 2012 सहित बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ होने वाले किसी भी गलत व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण के खिलाफ कानून उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे और गलत स्पर्श के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी भी तरह की असहज स्थिति का सामना करना पड़े तो बिना डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी दें। किसी भी गलत घटना को छिपाने के बजाय समय पर इसकी शिकायत करना जरूरी है।
कार्यक्रम में इंटरनेट और डिजिटल सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा हुई। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचने, ऑनलाइन सावधानी बरतने और साइबर बुलिंग व ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई।

इस दौरान बच्चों को बताया गया कि उनकी सुरक्षा केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कानूनी विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं।
कार्यक्रम के समापन पर स्कूल की प्रधानाचार्य गुरविंदर कौर चावला ने जज राघव शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्कूल का प्रयास है कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने।
कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि हर बच्चे को सुरक्षित और खुशहाल बचपन पाने का अधिकार है।



