Himachal News: तीन निर्दलीय विधायकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत! देखें पूरी ख़बर
Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने तीन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी के साथ तीनों विधायकों को हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र को स्वीकृति न देने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाया।
Himachal News: तीन निर्दलीय विधायकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत! देखें पूरी ख़बर
30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीन निर्दलीय विधायकों ने उनके त्यागपत्र स्वीकार न करने के विरुद्ध याचिका दायर की थी।
जिसके बाद आज इनकी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया और निर्दलीय विधायकों की अर्जी को खारिज कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा “हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है।
अलग-अलग मत
निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के अलग-अलग मत हैं। ऐसी स्थिति में अगर मामला तीसरे जज के पास जाता है तो उनकी राय पर फैसला निर्भर करता है।
मामले को लेकर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत था कि हाईकोर्ट स्पीकर को जल्द फैसला सुनाने के लिए निर्देश दे सकता है जबकि मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष का पद सांविधानिक है। ऐसे में हाईकोर्ट किसी भी प्रकार किसी सांविधानिक संस्था को निर्देश नहीं दे सकता कि इस्तीफा कैसे स्वीकार करे।