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Himachal News Update: हिमकेयर भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त! निजी अस्पतालों के बिलों का 2 हफ्ते में सत्यापन करने के आदेश

Himachal News Update: हिमकेयर भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त! निजी अस्पतालों के बिलों का 2 हफ्ते में सत्यापन करने के आदेश

Himachal News Update: हिमकेयर भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त! निजी अस्पतालों के बिलों का 2 हफ्ते में सत्यापन करने के आदेश

Himachal News Update: हिमकेयर भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त! निजी अस्पतालों के बिलों का 2 हफ्ते में सत्यापन करने के आदेश

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Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश की महत्वाकांक्षी ‘हिमकेयर’ योजना के तहत निजी अस्पतालों के अटके हुए करोड़ों के बिलों के भुगतान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

Himachal News Update: हिमकेयर भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त! निजी अस्पतालों के बिलों का 2 हफ्ते में सत्यापन करने के आदेश

न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों द्वारा जमा किए गए बिलों के सत्यापन (Verification) का कार्य पूरा किया जाए, ताकि पात्र बिलों का जल्द भुगतान हो सके।

अदालत ने साफ किया कि बिलों के सत्यापन और भुगतान की यह प्रक्रिया राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गठित एसआईटी की जांच से स्वतंत्र रहेगी। यानी, जांच अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन सही पाए गए बिलों का भुगतान रोका नहीं जाएगा।

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अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालन करते हुए सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक जितेंद्र सांजटा और विशेष सचिव (स्वास्थ्य) एवं सीईओ अश्विनी कुमार शर्मा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि लंबित बिलों के वितरण के लिए वर्तमान में 17 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। अदालत ने प्रतिवादी केंद्र सरकार को पिछले आदेशों की पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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इसके साथ ही राज्य सरकार को आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता ज्ञापन भी रिकॉर्ड पर रखने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही सितंबर 2024 से निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना का संचालन बंद कर दिया गया हो, लेकिन डायलिसिस की सुविधा अभी भी निजी केंद्रों में जारी है।

अदालत ने निर्देश दिया कि डायलिसिस से संबंधित सभी लंबित बिलों की तुरंत जांच कर उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को होगी।

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Written by News Ghat

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