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Paonta Sahib: पांवटा साहिब में यहां पार्क किया वाहन तो तुरंत होगा चालान, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश

Paonta Sahib: पांवटा साहिब में यहां पार्क किया वाहन तो तुरंत होगा चालान, डीसी सिरमौर ने जारी किए आदेश

Paonta Sahib: जिला दंडाधिकारी सिरमौर आरके गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत पांवटा साहिब शहर में बाईफरकेशन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब से मस्जिद गली, बाल्मिकी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो-पार्किंग जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

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Written by newsghat

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