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HP Cabinet Decisions: बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे! पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध, पढ़े कैबिनेट के बड़े फैसले

HP Cabinet Decisions: बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे! पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध, पढ़े कैबिनेट के बड़े फैसले

HP Cabinet Decisions: बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे! पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध, पढ़े कैबिनेट के बड़े फैसले
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HP Cabinet Decisions: बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे! पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध, पढ़े कैबिनेट के बड़े फैसले

HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दी।

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HP Cabinet Decisions: बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे! पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध, पढ़े कैबिनेट के बड़े फैसले

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व यादविंद्र गोमा ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वे होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके मापदंड बदले जाएंगे। कहा कि बीपीएल के लिए आय 1.50 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन परिवारों का मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है तथा जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों या किसी अन्य स्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है।

पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध
बैठक में सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। साथ ही दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118(2)(एच) के अंतर्गत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेनदेन पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 12 प्रतिशत की एक समान स्टांप शुल्क दर लगाने में सक्षम हो जाएगा।

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आईटी के भरें जायेंगे 10 पद
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 10 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडैक) को चुनने का निर्णय लिया गया।

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उप तहसीलें खोलने का निर्णय
लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले में उप तहसील पंचरुखी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में शिमला जिले के धमवाड़ी, चंबा जिले के साहो तथा कांगड़ा जिले के चचियां में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित नई उप तहसीलें खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में मौजूदा ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शिलाई को विभाजित करके ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनाट के निर्माण को मंजूरी दी।

बैठक में विकास खंड लंबागांव की तीन ग्राम पंचायतों मटयाल, कुडल और धड़ोल को कांगड़ा जिले के विकास खंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इसने अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को भी मंजूरी दी। परियोजना के चालू होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा, जो उसके बाद बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष हो जाएगा।

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Written by News Ghat

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