पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में 11 नवंबर तक चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद, जानिए क्या है नया आदेश
पांवटा साहिब: त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ और यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन सिरमौर ने पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, मुख्य बाजार क्षेत्र में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चार पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन के मुताबिक, त्योहारी खरीदारी के चलते बाजार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में संकरी बाजार सड़कों पर चार पहिया वाहनों की आवाजाही से बार-बार जाम लग रहा है। इससे दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उपमंडलाधिकारी पांवटा साहिब ने मुख्य बाजार में चार पहिया वाहनों की आवाजाही रोकने की सिफारिश की थी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया।
आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध से एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी। इन वाहनों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक सिरमौर और एसडीएम पांवटा साहिब को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
त्योहारी सीजन में बाजार आने वाले लोगों से अपील है कि वे अपने वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से करें और निर्धारित समय के दौरान मुख्य बाजार में चार पहिया वाहन लेकर न आएं।


